139 करोड़ के चारा घोटाले में लालू यादव सहित 38 दोषियों को सज़ा
रोज़ाना पोस्ट
Lalu Yadav Convicted चारा घोटाला के डोरांडा कोषागार से करीब 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांचाी स्थित सीबीआइ कोर्ट के विशेष जज एसके शशि ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 38 दोषियों को सजा दी। इस मामले में दोषी पाए गए लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा दी गई है। उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें रिम्स (अस्पताल) में भर्ती कराया है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर यासिन खान के अनुसार सजा सुनने के लिए रिम्स स्थित पेईंग वार्ड के लालू के कमरे में लैपटॉप की व्यवस्था की गई। लैपटॉप के जरिए बीमार लालू प्रसाद यादव कोर्ट में ऑनलाइन हाजिर हुए। कानूनी विशेषज्ञों की राय में लालू को तीन साल से अधिक की सजा मिलने के कारण तुरंत जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट का रूख करना होगा। हालांकि, लालू परिवार, उनके वकील व आरजेडी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है।
विदित हो कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपितों को दोषी करार दिया था। इनमें से 38 लोगों को जेल भेज दिया गया। अदालत ने उसी दिन 35 दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ हीं 50 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना भी किया। अदालत ने सात महिलाओं समेत 24 आरोपितों को बरी भी कर दिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव सहित कुछ लोगों को सजा देने के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया। अदालत ने आज लालू के अलावा पूर्व विधायक आरके राणा और पशुपालन विभाग के पूर्व सचिव बेक जूलियस की सजा का भी ऐलान किया।